नई दिल्ली. आज से आम आदमी की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. जिसमें बढ़े हुए गैस के दाम जहां जेब पर असर डालेंगे. तो वहीं हवाई सफर करने वालों को भी अब हवाई सफर करने के लिए ज्यादा रुपये चुकाने होंगे, और हवाई टिकट कैंसल करने पर भी अब ज्यादा रुपये कटेंगे. गैस की क़ीमत उन उपभोक्ताओं के लिए बढ़ जायेगी जो सप्लाई के ज़रिए गैस सेवा का लाभ लेते हैं. पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना भी आज से महंगा हो जाएगा. बैंक ने MCLR दरों में बढ़ोतर की है, लेकिन PPF धारकों और सुकन्या समृद्धि, NSC और KVP पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा. एक अक्टूबर से ट्राई का नया नियम भी लागू हो रहा है. जिसमें कॉल ड्राप होने पर नेटवर्क कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
पहली अक्टूबर से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं. जिनका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा. एक अक्टूबर से जहां स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज मिलेगा. वहीं कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माना लगेगा. साथ ही पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली रसोई गैस महंगी हो जाएगी.
PPF, सुकन्या समृद्धि, NSC और KVP पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा. सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. जो एक अक्टूबर से लागू होगा. अब टाइम डिपॉजिट (TD), रेकरिंग डिपोजिट (RD), सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर पहले से 0.40 फीसदी तक ज्यादा ब्याज मिलेगा.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी की है. इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है. पीएनबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 0.2 फीसदी तक इजाफा किया है. नई दरें पहली अक्टूबर से लागू होंगी.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने नैचुरल गैस की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है. नैचुरल गैस के अधिकांश घरेलू उत्पादकों को दी जाने वाली कीमत मौजूदा 3.06 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से बढ़ाकर 3.36 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दी गई है. नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी. इसीलिए माना जा रहा है कि सीएनजी और पीएनजी (पाइपलाइन के जरिए सप्लाई होने वाली रसोई गैस) की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है. यह करीब तीन साल में की गई दूसरी बढ़ोतरी है.
ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं. इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ‘एजेंट’ भी नियुक्त करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को पहली अक्टूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले एक फीसदी TCS की कटौती करनी होगी.
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के प्रोविजंस एक अक्टूबर से लागू हो जाएग. सेंट्रल GST (CGST) एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर एक फीसदी TDS कलेक्ट करना होगा. इसके साथ ही राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के अंतर्गत एक फीसदी टीडीएस लगाना होगा.
पहली अक्टूबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार शुरू कर रहा है. एक्सचेंज ने कहा कि उसने कमोडिटी बाजार कारोबार शुरू करने के पहले वर्ष में लेन देन शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है. कॉल ड्रॉप से परेशान PM ने की थी शिकायत, एक अक्टूबर से लागू होगा TRAI का नया नियम यह होगा कि अब अगर आप खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं, तो एक अक्टूबर से बड़ी राहत होने वाली है. कॉल ड्रॉप रोकने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन, अब टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) सोमवार यानी एक अक्टूबर से एक नया कानून लागू करने जा रहा है. जिसके तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, जिससे खुद प्रधानमंत्री को कॉल ड्रॉप की शिकायत करनी पड़ी. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल करने को लेकर परेशानी झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते हैं और कैसे कॉल ड्रॉप राष्ट्र स्तर की समस्या बन गई है.
एक अक्टूबर से लोगों के लिए हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी. यात्रियों पर एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा मार पड़ेगी. एक तरफ एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराएं में बढ़ोतरी कर रही हैं, तो दूसरी ओर यात्रियों को अब टिकट कैंसल कराने पर कम रिफंड मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2018 से पहले बुक किए एयर टिकट को कैंसल करने पर ग्राहकों को पहले के मुकाबले कम रिफंड मिलेगा. दरअसल, एयरलाइंस कंपनियां टिकट कैंसिलेशन पर जीएसटी लागू करनी जा रही हैं. जिसके बाद यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन पर कम रिफंड मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियों ने इसके लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी. हालांकि इस तारीख को जीएसटी एक्ट के तहत बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 कर दिया गया था.
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